बैंक लॉकर वालों को वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर मिलेगा पैसा

Haryana Update:भारतीय स्टेट बैंक अपनी कई शाखाओं में सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर (Bank Locker Rules) की सुविधा अपने ग्राहकों को देता है. लॉकर किराए पर लेने वाले ग्राहकों को वार्षिक किराया बैंक को भुगतान करना पड़ता है. लॉकर का किराया उसके आकार और केंद्र में शाखा के स्थान के अनुसार अलग-अलग होता है. लेकिन, यदि एसबीआई लॉकर इनऑपरेटिव हो जाए तो क्या करना होगा और कितनी पेनाल्टी चुकानी होगी? इसको लेकर एसबीआई ने गाइडलाइन स्पष्ट कर दी है.
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ग्राहकों को कीमती सामान, दस्तावेज, ज्वेलरी आदि रखने के लिए बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं. लॉकर इस्तेमाल के संबंध में कुछ नियम और फीस बैंक की ओर से तय की जाती है, जो एग्रीमेंट में दर्ज होती है. लॉकर किराएदार को उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद करने के लिए प्रत्येक बैंक लॉकर एग्रीमेंट की एक कॉपी देता है, जिस पर दोनों पक्षों यानी ग्राहक और बैंक के हस्ताक्षर होते हैं.
एसबीआई बैंक के अनुसार छोटे और मध्यम लॉकर पर जीएसटी अतिरिक्त के साथ 500 रुपये और बड़े और अतिरिक्त बड़े लॉकर पर 1000 रुपये प्लस जीएसटी फीस लेता है. लॉकर निष्क्रिय होने की स्थिति से बचने के लिए बैंक हमेशा सलाह देते हैं कि आप अपने लॉकर का नियमित रूप से या वर्ष में कम से कम एक बार उपयोग जरूर करें. बैंक की नीतियों के आधार पर लॉकर की स्थिति बदल सकती है.
एसबीआई लॉकर कब निष्क्रिय होता है?
उदाहरण के लिए एसबीआई में यदि कोई लॉकर सात साल से निष्क्रिय है और किराएदार नहीं मिल रहा है, भले ही किराया समय पर चुकाया जा रहा हो तो बैंक लॉकर की सामग्री को किराएदार के नॉमिनी व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र होता है.
लॉकर चोरी या लापरवाही पर बैंक कितना भुगतान करेगा?
बैंक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स यानी बैंक लॉकर में चोरी या लापरवाही की स्थिति में वर्तमान वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर राशि का भुगतान ग्राहक को करने के लिए उत्तरदायी होंगे. एसबीआई वेबसाइट के अनुसार बैंक शाखाएं यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी लेंगी कि उनकी अपनी कमियों, लापरवाही के कारण बैंक परिसर में आग, चोरी, डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाएं न हों. ऐसे मामलों में जहां लॉकर की सामग्री की हानि होती है या उसके कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण ऐसा होता है तो बैंकों की देनदारी सौ गुना राशि के बराबर होगी.
ध्यान दें कि ग्राहक की ओर से गलती या लापरवाही के कारण लॉकर की सामग्री को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
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