Haryana News: सभी महिलाओं के लिए है बड़ी खुशखबरी, सरकार प्रदान करेगी सरकारी पेंशन,

Fast News: यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आत्मनिर्भर बने ताकि वह आपकी अनुपस्थिति में भी घर का खर्च चलाता रहे और भविष्य में किसी पर निर्भर न रहे,
तो आप आज ही उसके लिए नियमित आय का प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में धन लगाना होगा।
आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) खाता बना सकते हैं। NPS खाता आपकी पत्नी को 60 वर्ष की आयु पर एकमुश्त राशि देगा। इसके साथ ही उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने नियमित आय भी मिलेगी।
यही नहीं, आप NPS खाते से यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। इससे 60 साल की उम्र के बाद आपकी पत्नी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। आइए इस योजना के बारे में अधिक जानें।
स्कीम में निवेश करना बहुत सरल है।
आप अपनी सुविधा के अनुसार न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) खाते में हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं। आप सिर्फ एक हजार रुपये से अपनी पत्नी के नाम पर NPS खाता खोल सकते हैं।
NPS खाता 60 वर्ष की आयु पर बंद हो जाता है। नवीनतम नियमों के अनुसार, आप चाहें तो पत्नी की 65 साल की उम्र होने तक NPS अकाउंट चला सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी 30 साल की है और आप हर महीने 5000 रुपये उसके एनपीएस खाते में निवेश करते हैं, 60 साल की उम्र में उनके खाते में 1.12 करोड़ रुपये होंगे अगर उन्हें निवेश पर सालाना 10 प्रतिशत रिटर्न मिलता है।
45 हजार पेंशन जीवन भर उपलब्ध रहेंगे
उन्हें इसमें से लगभग 45 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, उन्हें प्रति महीने लगभग ४५ हजार रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। मुख्य बात यह है कि ये पेंशन उन्हें जीवन भर मिलेंगे।
कितनी पेंशन मिलेगी?
तीस वर्ष की उम्र, तीस वर्ष का कुल निवेश, तीस वर्ष का मासिक योगदान, पांच हजार रुपये के निवेश पर 10% का अनुमानित रिटर्न,
1,11,98,471 रुपये का कुल पेंशन फंड (परिपक्वता पर निकाला जा सकता है)
वार्षिक योजना खरीदने के लिए आवश्यक रकम अनुमानित वार्षिक दर 8% - 44,79,388 रुपये,
मासिक पेंशन का भुगतान 44,793 रुपये
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