Pan Card यूजर्स के लिए सरकार ने जारी की सूचना, न करें ये गलती, नहीं तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

PAN Card Rules, Sarkari Yojana: आज के समय में Pan Card एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। इसके बिना कोई भी वित्तीय लेन-देन का काम नहीं किया जा सकता । इसकी जरूरत हर वित्तीय ट्रांजेक्शन (Bank Transaction) करने और बैंक में खाता खुलवाने के लिए करनी होती है। Bank से लेकर ऑफिस तक में इसके बिना कोई भी वित्तीय काम नहीं किया जा सकता ।लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड से जुडी एक गलती आपका कितना बड़ा आर्थिक नुकसान करवा सकती है.
न रखें दो पैन कार्ड
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे आपके बैंक खाते को फ्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको 10 हजार रुपये जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा PAN कार्ड विभाग के पास सरेंडर कर दें नहीं तो आपको जुर्माना हो सकता है या आपका खाता बंद किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) 1961 के सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है। आइये जानते हैं कैसे आप आपने एक पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं.
ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर- How to surrender a Pan Card to income tax department
- PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए कॉमन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा।
- इसके लिए आप Income Tax की Official Website पर जाएं.
- अब ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर Click करें.
- अब फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- अब इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा करवा दीजिये।
- दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
- आप ऑनलाइन भी ऐसा कर सकते है.
आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं। अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा।
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