RBI New Rules: 1 अक्तूबर से बादल रहा है बैंकिंग का ये सिस्टम, सभी पर पड़ेगा असर

RBI Tokenise Credit- Debit Card System: 1 अक्टूबर से Banking सेक्टर से जुड़े बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। RBI ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल, credit card और debit card इस्तेमाल करने वालों के लिए RBI 1 अक्टूबर से Card on File Tokenisation नियम ला रहा है। Reserve Bank of India का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। RBI इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ा रहा है।
RBI gave information
RBI कि तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इन नए नियमों का उद्देश्य credit and debit card के जरिये पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के साथ हो रहे धोखाधड़ी कि कई खबरें सामने आ रही थी। लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी।

What is tokenization system in banking
Token System से debit and credit card का पूरा डेटा ‘Token’ में बदल जाता है। जिससे आपके कार्ड की जानकारी डिवाइस में छिपाकर रखी जाती है। RBI के कहा है कि कोई भी शख्स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदल सकता है। कार्ड को टोकन करने के लिए कार्डधारक को कोई शुल्क नहीं देना है। अगर आप अपने कार्ड को टोकन में बदल देंगे तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव किया जा सकेगा।
BI के इस नए नियम में ग्राहक से मंजूरी लिए बिना उसकी क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई पेमेंट नहीं किया गया है तो शुल्क या टैक्स आदि का ब्याज जोड़ते समय कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को नुकसान नहीं होगा, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब बैंकों की तरफ से या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था कि तरफ से कई कार्ड से जुड़े कोई नए कदम उठा लिए जाते हैं।
Fraud cases will be less
Reserve Bank का कहना है कि New Rules के लागू होने से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने से Fraud के मामले कम होंगे। दरअसल, अभी ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारियां लीक हो जाने से उनके साथ फ्रॉड होने का रिस्क बढ़ जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट, मर्चेंट स्टोर और ऐप आदि ग्राहकों के डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद कार्ड के डिटेल्स स्टोर कर लेते हैं। कई मामलों में मर्चेंट्स ग्राहकों के सामने कार्ड डिटेल्स स्टोर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ते हैं। ये डिटेल्स लीक हो जाने से ग्राहकों को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन जब नए नियम लागू होंगे तब इस तरह की घटनाओं पर रोक जाएगी।
There is a lot in the new provision
RBI के नए प्रावधानों में सबसे ख़ास बात यह है कि कार्ड के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी ‘को ब्रांडिंग पार्टनर’ को नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान को-ब्रांडेड कार्ड सेग्मेंट में ऑपरेट कर रही कंपनियों के बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि ये कंपनियां इन ट्रांजेक्शन के आधार पर कस्टमर को विभिन्न तरीके के ऑफर देकर लुभाती हैं। ऐसे में अब ग्राहकों को किसी तरह के झांसे में आने का डर नहीं होगा। साथ ही कार्ड को लेकर आर्थिक नुकसान का कोई खतरा भी नहीं होगा।
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