हरियाणा में लिव इन में रहना पड़ेगा महंगा, इस सरकारी योजना का नहीं मिलेगा लाभ, हर महीने हजारों का होगा घाटा

Haryana Update: मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जुलाई से हरियाणा में अविवाहित लोगों के लिए 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना शुरू की है इस संबंध में अब अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसने नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है।
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हरियाणा में कुंवारे लोगों के लिए पेंशन पाने की क्या शर्त है? सीएम खट्टर ने कहा
- लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- लाभार्थी को हर माह की 10 तारीख से पहले अपना परिवार पहचान पत्र जमा कराना होगा।
- एक पेंशन आईडी बनाई जाएगी और पेंशन राशि जारी करने से पहले लाभार्थी से सहमति ली जाएगी।
- हर माह की 7 तारीख को पेंशन का वितरण किया जाएगा।
- इस पेंशन का लाभ विधवाओं को भी दिया जाएगा. जिनकी वार्षिक आय रु. तक है।
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर पेंशन स्वतः ही वृद्धावस्था योजना में परिवर्तित हो जाएगी।
हरियाणा में 70,000 से अधिक लोग पेंशन योजना के पात्र हैं
हरियाणा में 70,687 लोग अविवाहित हैं। इनमें से 5,687 विधवाएं हैं जो नई पेंशन योजना के लिए पात्र होंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना विधवाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
राज्य सरकार पहले से ही विधवा पेंशन योजना चलाती है. प्रत्येक लाभार्थी को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन से राज्य के खजाने पर 240 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बोझ पड़ेगा।
सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी बढ़ा दी है
सरकार की इस योजना को विधानसभा चुनाव के साथ-साथ हरियाणा के खराब लिंगानुपात को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हरियाणा सरकार पहले से ही राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडर लोगों को पेंशन प्रदान कर रही है।
हाल ही में सीएम खट्टर ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है. उन्होंने बुजुर्गों के लिए मासिक भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की भी घोषणा की.
सरकार पेंशन क्यों दे रही है?
हरियाणा में अविवाहित महिलाओं को क्यों दी जा रही है पेंशन? इससे जुड़ी एक कहानी थी. 60 साल के एक अविवाहित व्यक्ति ने सरकार से शिकायत की थी कि उसे पेंशन नहीं मिल रही है.
माना जा रहा है कि खट्टर सरकार ने यह फैसला 45 से 60 आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए लिया है.
इसके बाद अगर कोई जांच में अपात्र पाया गया तो उसे पेंशन लेना महंगा पड़ जाएगा। सरकार ब्याज समेत रकम वसूलेगी. हरियाणा में सरकार की नियम और शर्तों पर चर्चा चल रही है.
कुंवारे लोगों के लिए क्या नियम और शर्तें लागू करनी चाहिए
- अगर किसी की शादी नहीं हुई है और वह लिव-इन में रहता है तो वह पेंशन का हकदार नहीं होगा।
- यदि कोई तलाकशुदा है तो वह भी पेंशन का पात्र नहीं होगा।
- अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा.
- अगर कोई अविवाहित है और बाद में शादी कर लेता है तो उसे सरकार को जानकारी देनी होगी। अन्यथा कार्रवाई की जायेगी.
- केवल वही लोग पेंशन के पात्र होंगे जो अविवाहित हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप पेंशन पाना चाहते हैं तो शादी न करना पहली शर्त है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को सूचना दिए बिना विवाह करने वाले लाभार्थियों को दंडित किया जाएगा।
- ऐसे लोगों से पेंशन की पूरी रकम ली जाएगी और 12 फीसदी ब्याज लगेगा.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र तैयार करेगा.
- लाभार्थी की उम्र 45 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
फिलहाल कहा जा रहा है कि सरकार कुंवारों को एक हाथ में लड्डू दे रही है तो गले पर नियम और शर्तों की तलवार भी लटका दी है.
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