हरियाणा में 26 जुलाई से इन इलाकों में धारा 144 लागू, जानिए कारण

Haryana Update: सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा, "हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
परीक्षा अवधि के दौरान 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
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