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केंद्र ने की टैक्सपेयर्स की बल्ले-बल्ले, अब पुराने टैक्स रिजीम से ITR भरने पर मिलेगी ये 6 अहम छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने इस बार आयकरदाताओं  के लिए बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है। इस बार फरवरी में पेश बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स  में बदलाव का ऐलान किया था.
 
केंद्र ने की टैक्सपेयर्स की बल्ले-बल्ले, अब पुराने टैक्स रिजीम से ITR भरने पर मिलेगी ये 6 अहम छूट

Haryana Update: लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आपको पूरे 6 तरह की छूट मिल रही है। नई कर व्यवस्था आपको 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर छूट भी देती है

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आयकर लाभ

नई कर व्यवस्था कुछ लाभ प्रदान करती है लेकिन निवेश पर छूट नहीं देती है। हालाँकि, नई कर व्यवस्था में मानक कटौती शामिल है।


अगर आप निवेश या अन्य छूट चाहते हैं तो आपको पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्स दाखिल करना होगा। पुरानी कर व्यवस्था में कई छूट मिलती हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं

पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलेंगी ये छूट

 

1. मानक कटौती - वेतनभोगी व्यक्तियों को रुपये का लाभ मिलेगा


2. धारा 80 सीसीडी (1बी) - एनपीएस खाते में जमा राशि पर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती मिलेगी.

3. धारा 80TTA - यह धारा किसी व्यक्ति या HUF के लिए बैंक, सहकारी समिति या डाकघर के बचत खाते से ब्याज आय पर अधिकतम 10,000 रुपये की कटौती प्रदान करती है।

4. धारा 80डी - यह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की अनुमति देता है।


5. धारा 80जी - पात्र ट्रस्टों और धर्मार्थ संस्थानों को दिया गया दान कटौती योग्य है।

6. धारा 80सी - ईपीएफ और पीपीएफ में निवेश करें और ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम, होम लोन भुगतान, एसएसवाई, एनएससी और एससीएसएस में छूट पाएं।

यदि नहीं चुना गया तो वे नई कर व्यवस्था का हिस्सा होंगे

करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आयकर चुकाना होगा। इस बीच, यदि आप नई और पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपका टीडीएस नई कर व्यवस्था के तहत काटा जाएगा।

सीबीडीटी ने दी जानकारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक सर्कुलर ने मामले को स्पष्ट कर दिया है। इसमें कहा गया है, "यदि कर्मचारी द्वारा नोटिस उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में बना हुआ है और उसने नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।"

ऐसे मामले में नियोक्ता अधिनियम की धारा 115BAC की उपधारा (एलए) के तहत प्रदान की गई दरों के अनुसार, अधिनियम की धारा 192 के तहत आय पर स्रोत पर कर की कटौती करेगा।

33,800 रुपये की होगी बचत

वित्त मंत्री द्वारा नई आयकर व्यवस्था के तहत छूट बढ़ाए जाने के बाद 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को कर में 33,800 रुपये की बचत होगी।

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