सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, आपकी बेटी के लिए पढ़ाई से लेकर शादी तक मिल रहा है लाभ, जानें पूरी डिटेल

Haryana Update: निवेश पर वर्तमान में 8 प्रतिशत (SSY योजना) की दर से ब्याज मिल रहा है।
एक आंकड़े के मुताबिक, योजना के तहत अब तक 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं.
इस योजना की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है।
इसका मतलब है कि इस खाते से पूरी रकम निकाली जा सकती है,
लेकिन लड़की के 18 साल की होने के बाद वह अपनी शिक्षा के लिए सुकन्या खाते से 50 फीसदी तक रकम निकाल सकती है.
सुकन्या समृद्धि योजना का गणित समझें
1- अगर आप सालाना ₹250 जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 3750 रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 11,634 रुपये मिलेंगे।
2- इसी तरह अगर आप सालाना 500 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 7500 रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 23,267 रुपये मिलेंगे।
3- अगर आप सालाना ₹1,000 जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 15,000 रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 46,5 रुपये मिलेंगे।
4- सालाना ₹2,000 जमा करते समय 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 30,000 रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 93,068 रुपये मिलेंगे।
5- इसी तरह अगर आप सालाना 3,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 45,000 रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 1.4 लाख रुपये मिलेंगे।
6- इसके अलावा अगर आप सालाना 5,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 75000 रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 2.33 लाख रुपये मिलेंगे।
7- अगर आप सालाना ₹10,000 जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 1.50 लाख रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 4.65 लाख रुपये मिलेंगे।
8- अगर आप सालाना ₹12,000 जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 1.80 रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 5.58 लाख रुपये मिलेंगे।
9- वहीं अगर आप सालाना ₹50,000 जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 7.50 लाख रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 23.27 लाख रुपये मिलेंगे।
10- इसके अलावा अगर आप सालाना 1,50,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल जमा राशि 22.50 लाख रुपये होगी और 21 साल बाद आपको 69.80 लाख रुपये मिलेंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना आठ साल पहले शुरू की गई थी
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसमें सालाना 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटियों के नाम पर उनके माता-पिता के नाम पर खाते खोले जाते हैं।
इसमें बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को 15 साल की उम्र तक पैसा जमा करना होता है और यह 21 साल में परिपक्व होता है।
अगले छह वर्षों के लिए, बच्चे के माता-पिता को जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
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