हरियाणा के युवाओं को लगा एक बड़ा झटका, अगर राज्य से बाहर रहेगे लोग तो उन्हे नहीं दिया जाएगा पेंशन का लाभ

Haryana Update: ऐसी ही कई शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। तलाकशुदा और लिव-इन रिलेशनशिप वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। घर का पता बदलने की स्थिति में लाभार्थी को जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचित करना होगा।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौर ने कहा कि वित्तीय सहायता योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए परिवारों को अपने पहचान पत्र में आवश्यक डेटा अपडेट करना चाहिए। तभी पात्र व्यक्ति को मासिक पेंशन के रूप में 2750 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पेंशन के लिए विधुर को अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र पीपीपी में अपडेट कराना होगा।
आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि वह कम से कम एक साल से हरियाणा में रह रहा हो. यदि वह 1 वर्ष से हरियाणा में नहीं रह रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
पेंशन के लिए आवश्यक नियम.
हरियाणा सरकार ने अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की है और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। जो लोग सरकार या स्वायत्त निकाय से कोई पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 60 वर्ष की आयु के बाद विधवाओं और अविवाहित व्यक्तियों की पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन में बदल दिया जाएगा।
किसी भी स्तर पर गलत या गलत जानकारी पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता बंद करने का अधिकार होगा। परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के अनुसार पात्रता की जांच की जाएगी।
पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) हर महीने की 15 तारीख तक आवेदक की आयु, वैवाहिक स्थिति, आय, अधिवास, आवासीय प्रमाण, बैंक खाता आदि जैसे पात्र व्यक्तियों का डेटा प्रदान करेगा। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी या सरकार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आवेदक से पूछेगा कि क्या वह पेंशन लेने को इच्छुक है। माह के अंत तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदक के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अगले माह की 7 तारीख तक पेंशन आईडी जारी कर दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें? पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं और अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं या सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, आय संबंधी दस्तावेज, हरियाणा अधिवास, आवासीय प्रमाण, बैंक खाता और आधार कार्ड आवश्यक है। इन सबके साथ व्यक्ति इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
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