बढ़ती महंगाई में बड़ी राहत, अब डीजल पर मिलेगी सब्सिडी
बढ़ती महंगाई के बीच आमजन के लिए राहत की खबर। दरअसल सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब डीजल पर सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए 22 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है...

Haryana Update: खरीफ सीजन (Kharif Season) में मानसून (Monsoon) के कमजोर पड़ने के बाद बिहार सरकार (Bihar Government) ने किसानों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया. राज्य सरकार ने किसानों को डीजल सब्सिडी (Diesel Subsidy) देने का फैसला लिया है. इसके लिए 22 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
बता दें बारिश नहीं होने से धान का बिचड़ा सूख रहा है.
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धान का बिचड़ा बचाने के लिए डीजल पंपसेट से सिंचाई के लिए 75 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल अनुदान (Diesel Subsidy) के लिए किसानों से आवेदन लेने की प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू हो गई है. किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. 10 अक्टूबर 2023 तक सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल के लिए अनुदान मान्य होगा.
कितना मिलेगा अनुदान-
धान का बिचड़ा और जूट फसल के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 1,500 रुपये मिलेंगे. धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2,250 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी मिलेगी. प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ तक के लिए डीजल अनुदान मिलेगा.
बैंक खाते में जमा होंगे पैसे-
रैयत को आवेदन के समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है. सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ अब सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.
राज्य में अब तक 42% हुई रोपनी-
बिहार में अब तक 42 फीसदी धान की रोपनी हुई है. सहरसा प्रमंडल में सबसे अधिक 85% और भागलपुर में सबसे कम 4% रोपनी हुई. मगधन में 9%, मुंगेर में 13% और पटना में 30%, दरभंगा में 45%, तिरहुत में 65%, सारण में 50% और पूर्णिया में 80% रोपनी हुई है. 100% बिचड़े डाले जा चुके हैं.
शर्ते-
- राज्य के बाहर स्थित पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने पर अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा.
- किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे.
- डीजल पावती रसीद पर किसान का दस्तखत या अंगूठे का निशान होना जरूरी है.
- डीजल पावती रसीद पर अंगूठ का निशान होने पर उसे कृषि समन्वयक से सत्यापित कराकर ही आवेदन करें.
- इस योजना का लाभ ऑनलाइन रजिस्टर्ड किसानों को ही दिया जाएगा.
- छोटे-मोटे गलतियों के कारण आवेदन अस्वीकार होने पर किसान दोबारा आवेदन कर सकते हैं.
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