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पासपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात, बताए ये अधिकार

पासपोर्ट आज हर कोई अप्लाई कर रहा है और अक्सर लोग इसमें कोई न कोई बदलाव करवाते हैं और इसी को लेकर हाल ही में हाई कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है | आइये जानते हैं 

 
पासपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात, बताए ये अधिकार

Haryana Update : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट रखना हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। प्राधिकारी महज पासपोर्ट के दुरुपयोग की आशंका पर इसका नवीनीकरण करने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी पासपोर्ट में उल्लेखित जन्म तिथि में बदलाव करने का आग्रह करने वाले भारतीय नागरिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

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हाईकोर्ट ने कहा कि यात्रा दस्तावेज से इनकार करना एक नागरिक के अधिकारियों को गंभीर रूप से बाधित करता है। अधिकारी कानून में बताए गए आधार पर ही पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार कर सकते हैं या इसे रद्द कर सकते हैं। मौजूदा मामले में अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जन्मतिथि के साथ अपडेट करने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि सुधार का दावा वास्तविक नहीं लगता है।

हर नागरिक को कानूनी अधिकार

पासपोर्ट प्राधिकरण के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को पहला पासपोर्ट जारी किए हुए 14 साल बीत चुके हैं। इसका नवीनीकरण किया जाता है या नई जन्मतिथि के साथ फिर से जारी किया जाता है तो वह यात्रा दस्तावेज का दुरुपयोग कर सकता है। हाईकोर्ट ने आपत्ति को खारिज कर कहा कि अधिकारियों ने याची के नवीनीकृत आवेदन को खारिज करने का कोई आधार नहीं बताया। आवेदन को वैध सरकारी दस्तावेजों के साथ भरा गया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने आदेश में कहा कि हर नागरिक के पास पासपोर्ट रखने का कानूनी अधिकार है।

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