हरियाणा के इस जिले में, पेट्रोल डीजल के साथ अन्य चीजों की बिक्री खुलेआम हो रही, इन बिक्री पर लगेगी पाबंदी, जानें..

Haryana Update: सलाह में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट करने से बचना चाहिए जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हो या धार्मिक सद्भाव को खतरा हो।
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आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि धारा 144 के तहत सभी पेट्रोल पंपों पर खुले में पेट्रोल-डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी गयी है. जिले में पेट्रोल पंपों द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थों की खुलेआम बिक्री से क्षेत्र की शांति भंग हो सकती है तथा आम जनता को नुकसान हो सकता है. साथ ही इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी परेशानी हो सकती है. इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
समाज में भाईचारा बनाए रखने का अनुरोध
एडवाइजरी में कहा गया है कि जिला प्रशासन सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखें. सोशल मीडिया का उपयोग केवल नागरिकों के बीच सहयोग, आपसी भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।
यदि कोई गलत काम करने वाला, शरारती तत्व या संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखे तो इसकी सूचना संबंधित थाने को दें या आपातकालीन स्थिति में 112 नंबर डायल करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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