आयकर विभाग ने दिया आदेश की जिस किसी का पैन कार्ड अपडेट नही है, उसे लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना

Haryana Update: इसके खोने का डर तो रहता ही है साथ ही अगर यह किसी को मिल जाए तो कोई इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हालाँकि, हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। छोटी सी चूक के लिए व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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इसे ध्यान में रखो
10 अंकों की जानकारी ध्यान से भरने के अलावा एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. जिस व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं, उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग कानून के मुताबिक पैन कार्ड रद्द कर देगा और सजा के तौर पर जुर्माना भी लगाएगा. साथ ही, पैन में गड़बड़ी होने पर बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. दूसरा पैन कार्ड स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार तुरंत विभाग को भेजा जाना चाहिए।
इसलिए, यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको उनमें से एक को तुरंत आयकर विभाग को देना चाहिए।
वापस कैसे करें
आईटी विभाग की वेबसाइट इनकमटैक्सइंडिया.gov.in पर जाएं।
'नए पैन कार्ड/परिवर्तन के लिए अनुरोध' या 'पैन डेटा में सुधार' पर क्लिक करें।
फॉर्म डाउनलोड करें, इसे भरें और किसी भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) कार्यालय में जमा करें।
पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर प्राधिकरण को सभी वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने में मदद करता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी की कर देनदारी का आकलन करने के लिए आवश्यक है। यह कर चोरी की संभावना को कम करने में मदद करता है।
गलत पैन जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति पर आयकर विभाग द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म दाखिल करते समय या अन्य परिदृश्यों में जहां पैन कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है, यह प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
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