RBI ने दिया बड़ा झटका, अब खाते से निकाल पाएंगे बस इतने रूपए
RBI ने हाल ही में बैंक से जुड़े इस नियम को बदल दिया है, RBI के नए नियम के मुताबिक अब आप बैंक में से सिर्फ इतने रूपए ही निकाल पाएंगे | आइये डिटेल में जानते हैं पूरी खबर

Haryana Update : रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही इनको कई तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई ने को-ऑपरेटिव बैंक (Co-operative Bank) से पैसे निकालने की लिमिट को तय कर दिया है यानी अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप सिर्फ 50,000 रुपये निकाल सकते हैं यानी इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक पचास हजार से ज्यादा की रकम अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे.
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वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया फैसला
आपको बता दें रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर यह फैसला लिया है. आरबीआई ने बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है. नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 शाखाएं हैं.
नहीं जारी कर सकता नए लोन
इसके साथ ही बैंक कोई भी नया लोन जारी नहीं कर सकता है और न ही बिना केंद्रीय बैंक की परमिशन के फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करेगा. आरबीआई ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर 24 जुलाई 2023, को कारोबार बंद होने से लेकर के 6 महीने तक की अवधि के लिए व्यवसायिक प्रतिबंध लगाए हैं.
5 लाख का कर सकते हैं दावा
रिजर्व बैंक की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन' (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) में 5 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं.
फैसले में हो सकता है बदलाव
इसके अलावा रिजर्व बैंक परिस्थितियों के मुताबिक, अपने फैसले में बदलाव कर सकता है. इसके साथ ही इस फैसले पर विचार कर सकता है. मई में कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस बैंक पर जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोन देने वाले बचत बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस में कमी के लिए सीमा के अनुपात के बजाय निश्चित दंडात्मक शुल्क वसूल रहा था. इसी के चलते RBI ने जुर्माने की कार्रवाई की थी.
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